अजीत गुट ने एनसीपी के चुनाव चिह्न पर अपना दावा जताया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 14 मार्च को इस पर तीखी टिप्पणियां कीं। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार के नाम, फोटो का इस्तेमाल करने के लिए अजीत पवार गुट की खिंचाई की। अदालत ने अजीत पवार गुट से कहा- 'अब आप अपनी पहचान के साथ जाएं।' जानिए पूरा मामलाः