सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनाए गए एक अहम फ़ैसले में कहा है कि बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। अदालत ने कहा कि उन महिलाओं को भी यह अधिकार है जिनके पिता की मौत 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून (हिंदू सक्सेशन एक्ट) में बदलाव से पहले हो चुकी थी। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने यह फ़ैसला सुनाया है।
बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी: सुप्रीम कोर्ट
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- 11 Aug, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनाए गए एक अहम फ़ैसले में कहा है कि बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी।

अदालत ने यह साफ किया है कि पिता के न रहने पर भी जितने वारिस जिंदा हैं उनमें बेटियों के या वारिसों की जिंदा बेटियों का हक बना रहेगा। खास बात यह है कि फ़ैसला पुरानी तारीख से लागू हो रहा है। यानी जिस तारीख को हिंदू सक्सेशन एक्ट में बदलाव पास हुआ था, उस तारीख को जो भी वारिस और जितनी भी बेटियां जिंदा थीं उनपर यह नियम बराबरी से लागू होता है।
अभी तक यह माना जा रहा था कि बेटियों को यह हक तभी मिलेगा जब पिता और पुत्री दोनों, इस कानून में बदलाव के बाद जीवित हों। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि पिता के न रहने पर भी बेटी का यह हक बरकरार रहेगा।