सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनाए गए एक अहम फ़ैसले में कहा है कि बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। अदालत ने कहा कि उन महिलाओं को भी यह अधिकार है जिनके पिता की मौत 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून (हिंदू सक्सेशन एक्ट) में बदलाव से पहले हो चुकी थी। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने यह फ़ैसला सुनाया है।