भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 75 साल की स्थापना के बाद पहली बार अपने स्टाफ की भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण नीति लागू की है। यह निर्णय अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए हाल ही में शुरू की गई आरक्षण नीति के बाद लिया गया है। इस कदम को सामाजिक समावेश और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है।