नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को आख़िरकार अधिसूचित कर दिया गया। यानी यह अब लागू हो गया। इसको क़रीब पाँच साल पहले ही क़ानून बना दिया गया था। लेकिन इसको लागू किए जाने और पूरी प्रक्रिया के लिए नियम-क़ायदों को अधिसूचित नहीं किया गया था और इस वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका था। इसका मतलब है कि क़ानून बने क़रीब पाँच साल होने के बावजूद अब तक किसी को भी इसके तहत नागरिकता नहीं मिल सकी है।