सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम यानी एफ़सीआरए 2010 के मामले में केंद्र को एक बड़ी राहत दी है। अदालत ने इस अधिनियम के प्रावधानों में कुछ संशोधनों की वैधता को बरकरार रखा है। ये संशोधन सितंबर 2020 में लागू किये गये थे। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि विदेशी योगदान के दुरूपयोग के पिछले अनुभव के कारण सख़्त नियम ज़रूरी हो गया था।