तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा एजी पेरारिवलन की माफी याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। इसने कहा है कि जब उस याचिका के मामले में तमिलनाडु के मंत्रिपरिषद ने अपनी सिफारिश पहले ही भेज दी थी तब राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति के पास पास क्यों भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक सही मिसाल नहीं होगी और यह प्रथम दृष्टया संविधान द्वारा परिकल्पित संघीय ढांचे पर हमला है।