बढ़ते कोविड 19 मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण निर्देश में कहा है कि किसी को जबरन वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। हालांकि मौजूदा नीति को मनमानी मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। अदालत ने कहा कि मौजूदा सरकारी नीति को साफतौर पर मनमाना नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शरीर की सुरक्षा कानून की नजर में महत्वपूर्ण है और किसी को भी टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि व्यक्तिगत अधिकारों की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए कोई नियम सामुदायिक स्वास्थ्य के हित में लागू किया जा सकता है।
वैक्सीन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकताः सुप्रीम कोर्ट
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- 29 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन पर सोमवार को बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि वैक्सीन के लिए किसी से जबरदस्ती नहीं की जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो वैक्सीन से संबंधित रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से पब्लिक को उपलब्ध कराए, ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके। लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि पब्लिक के किसी भी प्राइवेट डेटा का उल्लेख रिपोर्ट में नही किया जाए।