बढ़ते कोविड 19 मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण निर्देश में कहा है कि किसी को जबरन वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। हालांकि मौजूदा नीति को मनमानी मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। अदालत ने कहा कि मौजूदा सरकारी नीति को साफतौर पर मनमाना नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शरीर की सुरक्षा कानून की नजर में महत्वपूर्ण है और किसी को भी टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि व्यक्तिगत अधिकारों की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए कोई नियम सामुदायिक स्वास्थ्य के हित में लागू किया जा सकता है।