क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सदस्यों की जमा राशि पर ब्याज दर तय करने में संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के हाथ अब बंध गये हैं? अब तक बिना मंत्रालय से मंजूरी के ही ब्याज दर की घोषणा करते आ रहे ईपीएफ़ओ को ब्याज दर की सार्वजनिक घोषणा से पहले वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेने को कहा गया है। ईपीएफओ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त ईपीएफ़ओ, वित्त मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय से मिली जानकारी के आधार पर यह दावा किया गया है।