केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया के मामले में केवल उनके परिवार को ही पीड़ित के परिजनों से माफ़ी मांगने और बातचीत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सरकार ने कहा कि किसी बाहरी संगठन या व्यक्ति का हस्तक्षेप इस मामले में मददगार नहीं होगा। यह बयान शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आया, जहां 'सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल' ने यमन में पीड़ित के परिवार से बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी थी।