सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की इस दलील को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों की फंडिंग का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। सरकार ने इस पर सुनवाई शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मतदाताओं को धन का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई है जब वह चुनावी बॉन्ड योजना-2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
यह मानना मुश्किल कि मतदाता को फंडिंग का स्रोत जानने का हक नहीं: SC
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- 3 Nov, 2023
चुनावी बॉन्ड योजना पर क्या सरकार का यह दावा सही है कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों के धन का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसपर क्या कहा।

चुनावी बॉन्ड योजना पर संवैधानिक पीठ ने गुरुवार को अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। हालाँकि, इस पीठ ने सुझाव दिया कि वर्तमान योजना में गंभीर कमियों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर चुनावी बॉन्ड योजना तैयार की जा सकती है। इसके साथ ही इसने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि दो हफ़्ते में इसकी जानकारी दी जाए कि 30 सितंबर, 2023 तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को कितना चंदा मिला। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी आर गवई, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई कर रही थी।