सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की इस दलील को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों की फंडिंग का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। सरकार ने इस पर सुनवाई शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मतदाताओं को धन का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई है जब वह चुनावी बॉन्ड योजना-2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।