मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया। भय्यू महाराज की शिष्या, सेवादार और ड्राइवर को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी करार देते हुए कोर्ट ने तीनों को छह-छह साल की जेल की सजा सुनाई है।
भय्यू महाराज सुसाइड केस: शिष्या, सेवादार, ड्राइवर को 6-6 साल की जेल
- मध्य प्रदेश
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- 28 Jan, 2022

भय्यू महाराज ने 12 जून 2018 को इंदौर स्थित अपने निवास पर खुद को गोली मार ली थी। आख़िर उन्होंने क्यों आत्महत्या की थी और कोर्ट ने क्या फ़ैसला सुनाया?
इंदौर जिला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र सोनी ने शिष्या पलक, मुख्य सेवादार विनायक और ड्राइवर शरद को दोषी ठहराया है। तीन साल चले सुनवाई के लंबे दौर के बीच सेवादार विनायक ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने विनायक की जमानत के लिए प्रस्तुत अर्जी के बाद निर्देशित किया था कि इंदौर जिला अदालत इस मामले को 6 महीने में खत्म करे, लेकिन कोरोना के कारण सर्वोच्च न्यायालय को केस के निपटारे के लिए 6 महीने का समय पुनः देना पड़ा था।