केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ख़ान को हाई कोर्ट ने सोमवार को झटका दिया। झटका इसलिए कि राज्यपाल ने 9 विश्वविद्यालयों के वीसी को इस्तीफा देने का आदेश दिया था, लेकिन केरल हाई कोर्ट ने यह कहते हुए उन वीसी को तब तक काम करते रहने के लिए कह दिया जब तक कि राज्यपाल उन्हें कारण बताओ नोटिस के बाद अंतिम आदेश जारी नहीं कर देते। वैसे तो यह सामान्य विवाद राज्यपाल और विश्वविद्यालय के वीसी का लगता है, लेकिन समझा जाता है कि यह मामला राजनीतिक है और यह केरल की वामपंथी सरकार और केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल के बीच तनातनी का एक हिस्सा है।