कर्नाटक हाईकोर्ट में तीन जजों की बेंच ने आज कहा कि जब तक अदालत में सुनवाई चल रही है, तब तक छात्र-छात्राएं कोई भी धार्मिक चीज (हिजाब, भगवा दुपट्टा) नहीं पहनें। इस मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित की जाती है। इसी के साथ अदालत ने राज्य में स्कूल-कॉलेज खोलने का आदेश दिया। उधर, दिल्ली, चेन्नई समेत कई शहरों में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं।
फैसला आने तक कोई भी धार्मिक चीज (हिजाब, भगवा) न पहनेंः कर्नाटक हाईकोर्ट
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- 29 Mar, 2025
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को लेकर आज कोई फैसला नहीं सुनाया। लेकिन उसने कहा कि फैसला आने तक कोई भी किसी तरह की धार्मिक चीज न पहने। इसके बाद उसने स्कूल, कॉलेज खोलने का आदेश दे दिया। जानिए पूरी बात।

हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गईं। हिजाबी लड़कियों की याचिका में राज्य सरकार के हिजाब बैन पर स्टे देने की मांग की गई है, जबकि राज्य सरकार के वकील इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार को ऐसा आदेश देने का अधिकार है।