श्रम क़ानूनों को सरल और आधुनिक बनाने वाले श्रम सुधार क्या जल्द ही लागू हो जाएँगे? केंद्र सरकार ने मौजूदा श्रम कानूनों को चार कोड यानी संहिताओं से बदलने का प्रस्ताव रखा है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 मार्च, 2025 तक चार श्रम कोडों के नियम का मसौदा तैयार करना है। तो सवाल है कि क्या राज्य ऐसा कर पाएँगे? और क्या पूरे देश में इसे लागू करना इतना आसान है?