सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि अदालत राजनीतिक दलों को वादे करने से नहीं रोक सकती। अदालत तमिलनाडु में सरकार चला रही डीएमके की ओर से राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार का वादा करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर भी बीते कई महीनों से सुनवाई कर रही है।