केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे को शिवसेना कार्यकर्ता पर हुए कथित हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इसने नितेश राणे की गिरफ्तारी पर 10 दिन तक के लिए रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही उनको आदेश दिया है कि वह निचली अदालत में जाकर सरेंडर करें और नियमित जमानत के लिए अप्लाई करें। इससे पहले हाईकोर्ट ने नितेश राणे की जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी जिसके बाद राणे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल नितेश राणे पर शिवसेना के एक कार्यकर्ता ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करवाया था जिसमें सिंधुदुर्ग पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है।
नितेश राणे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 10 दिनों तक गिरफ़्तारी पर रोक
- महाराष्ट्र
- |
- |
- 27 Jan, 2022

महाराष्ट्र पुलिस नितेश राणे को हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों करना चाहती है और जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसको लेकर।
चीफ़ जस्टिस एनवी रमना की अदालत में चली सुनवाई के दौरान नितेश राणे के वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दीं कि नितेश राणे और शिवसेना में पिछले काफ़ी समय से राजनीतिक टकराव चल रहा है जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार नितेश राणे को जबरन एक मामले में गिरफ्तार करना चाहती है। इसके अलावा पिछले विधानसभा सत्र के दौरान नितेश राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर टिप्पणी की थी जिसके चलते सरकार अब राणे को निशाना बना रही है।