केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे को शिवसेना कार्यकर्ता पर हुए कथित हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इसने नितेश राणे की गिरफ्तारी पर 10 दिन तक के लिए रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही उनको आदेश दिया है कि वह निचली अदालत में जाकर सरेंडर करें और नियमित जमानत के लिए अप्लाई करें। इससे पहले हाईकोर्ट ने नितेश राणे की जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी जिसके बाद राणे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल नितेश राणे पर शिवसेना के एक कार्यकर्ता ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करवाया था जिसमें सिंधुदुर्ग पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है।