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जो फ़ैसला करते हैं, उनका भी फ़ैसला होगा

जब अपने फ़ैसले पर उठे सवाल का फ़ैसला भी आप ख़ुद करें तो वह किस प्रकार न्याय है, इसे समझना सामान्य बुद्धि के परे है। लेकिन इस फ़ैसले का मतलब कहीं अधिक गंभीर है। यह नागरिकों के आलोचना के अधिकार पर ही कुठाराघात है।
अपूर्वानंद
जो फ़ैसला करते हैं, उनका भी फ़ैसला होगा। यह धार्मिक उक्ति है। कौन फ़ैसला करेगा, यह साफ़ नहीं है। इस दुनियावी जंजाल के ऊपर जो ताक़त बैठी है, कुछ लोग उसकी ओर इशारा करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जनविवेक, जो जनमत से अलग है। वह उनके बारे में निर्णय करता चलता है जिन्हें कई प्रकार के संयोगों से अपने समकालीन लोगों पर फ़ैसला करने का हक़ मिला हुआ है।
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मेघालय के उच्च न्यायालय ने जब शिलाँग टाइम्स की संपादक पैट्रिशिया मुखीम को सज़ा सुनाई तो इसी विवेक का ख़याल आया। और याद आई जय शंकर प्रसाद की उक्ति, ‘अधिकार सुख कितना मादक होता है।’ वह आगे जोड़ते हैं, और कितना सारहीन।
हमारे अधिकतर न्यायाधीश शेक्सपियर को तो उद्धृत करते हैं लेकिन जय शंकर प्रसाद का शायद ही उन्हें पता हो। हो या न हो, अधिकार को सांसारिक दायरे में इस्तेमाल करने वाले कब उसकी सारहीनता का अनुभव कर पाते हैं।
पैट्रिशिया मुखीम को सज़ा सुनाई गई, यह हिंदी की दुनिया भी नहीं जानती होगी। क्योंकि वे ‘सुदूर’ उत्तर-पूर्व के ‘छोटे’ प्रदेश मेघालय के एक अख़बार की संपादक जो हैं! आख़िर वह क्षेत्रीय अख़बार ही ठहरा, फिर उसकी संपादक के साथ क्या हो रहा है, यह राष्ट्रीय चिंता का विषय कैसे हो सकता है!
उत्तर-पूर्व भारत का अविभाज्य अंग अवश्य होगा लेकिन उसकी चिंताओं से राष्ट्रीय नींद में कोई ख़लल नहीं पड़ता।
मुखीम ने अपने अख़बार में मेघालय उच्च न्यायालय के एक निर्णय की ख़बर इस शीर्षक से छापी थी, ‘जब न्यायमूर्ति अपने लिए फ़ैसला करते हैं।’ यह ख़बर मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएन सेन के उस निर्णय के संदर्भ में थी जिसमें न्यायमूर्तियों के लिए सुविधाओं के इंतज़ाम का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति सेन ने अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों और उनके परिवार के लिए अनेक प्रकार की सहूलियतों का आदेश दिया था। स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के साथ प्रोटोकॉल, घरेलू कामों के लिए सहायक या परिचारक, टेलीफ़ोन, आदि के बिल का भुगतान वग़ैरह इनमें शामिल हैं।
मुखीम के अख़बार ने यह ख़बर छापते हुए इसी न्यायालय की एक अन्य पीठ की ओर से पूर्व में दिए गए एक फ़ैसले की याद दिलाई थी। इसमें अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को विशेष सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया था। इसे मेघालय के ही एक व्यक्ति ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी और वहाँ से उसे बदल दिया गया था।
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शिलाँग टाइम्ज़ की इस हिमाक़त पर उच्च न्यायालय की भृकुटि तन गई और मुखीम और उनके अख़बार की प्रकाशक शोभा चौधरी को अदालत की तौहीन करने के चलते अदालत के उठने तक एक कोने में बैठने और एक हफ़्ते के भीतर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई गई। फ़ैसला देने वाली पीठ में ख़ुद न्यायमूर्ति सेन थे। यह इत्तफ़ाक़ ही है कि जिस दिन शुक्रवार को यह फ़ैसला सुनाया गया, न्यायमूर्ति सेन उस दिन रिटायर भी हो रहे थे। अदालत 

जब अपने फ़ैसले पर उठे सवाल का फ़ैसला भी आप ख़ुद करें तो वह किस प्रकार न्याय है, इसे समझना सामान्य बुद्धि के परे है। लेकिन इस फ़ैसले का मतलब कहीं अधिक गंभीर है। यह नागरिकों के आलोचना के अधिकार पर ही कुठाराघात है।
हमें अदालतों के फ़ैसलों पर सवाल करने का, उनकी आलोचना का पूरा अधिकार है। हाँ! हम अदालत की मंशा पर सवाल नहीं उठा सकते। क्या यह अधिकार भी हमसे छीन लिया जाएगा?

बहादुर संपादक हैं मुखीम

मुखीम हमारे देश की गिनी-चुनी महिला संपादकों में से एक हैं। साथ ही यह कहना होगा कि वे कुछ बहुत ही बहादुर संपादकों में से एक हैं। मुखीम हमारे लिए क़ीमती हैं। वह अपने समाज की भी सख़्त आलोचक हैं। जनतांत्रिक मूल्यों को लेकर उनकी प्रतिबद्धता हमारे राष्ट्रीय संपादकों में शायद ही देखी जाती है। उनकी यह प्रतिबद्धता साहसिक भी है क्योंकि इसके चलते वह हमला भी झेल चुकी हैं।

यह सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अभी उच्च न्यायालय ने जो उनके और उनकी प्रकाशक के साथ किया है, उसकी आलोचना के लिए। मुखीम न्यायालय के निर्णय की आलोचनात्मक रिपोर्ट करके सिर्फ़ अपने धर्म का निर्वाह कर रही थीं। 

मुखीम को उनके काम के लिए दंड दिया जाए, यह किसी तरह क़बूल नहीं होना चाहिए। क्या पत्रकारों की संस्थाएँ, जिनमें एडिटर्स गिल्ड भी शामिल है, इस पर ज़ुबान खोलेंगी?
उच्च न्यायालय को क्या यह बताने की ज़रूरत है कि अपनी शान साबित करने के लिए अगर दंड का रास्ता अपनाना पड़े तो वह शान क़तई नहीं है। अदालत का मुखीम को लगभग डाँटते हुए यह कहना कि वह अदालत को क़ाबू करना चाहती हैं, ग़ैरज़रूरी ही नहीं, किंचित अहंकारपूर्ण था। अगर अदालत कहना चाहती है कि उसपर कोई नागरिक निगाह न रहे, तो यह ग़ैरजनतांत्रिक है।
जो लोग अदालत और संविधान को खुलेआम चुनौती देते घूम रहे हैं, उन्हें उनकी ओर से सम्मानित किया जाता रहा है। इससे क्या अदालत की शान बढ़ती है?

‘हिंदू राष्ट्र’ बनाने का दिया था बयान

अभी हाल में इन्हीं न्यायमूर्ति सेन ने एक दूसरे प्रसंग में राय ज़ाहिर की थी कि भारत को ‘हिंदू राष्ट्र’ बन जाना चाहिए था। यह उनके अवकाश प्राप्ति के कुछ दिन पहले का बयान था। इस ख़याल के साथ वे किस प्रकार न्याय कर रहे होंगे, यह एक दूसरा विचारणीय विषय है। क्या इसकी आलोचना होने पर भी अदालत की अवमानना होगी? 

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इन प्रश्नों से अलग, अदालतों को अपने व्यवहार और आंतरिक जीवन में जनतांत्रिकता और पारदर्शिता की ओर बढ़ना चाहिए। इससे उनके ऊपर समाज का विश्वास बढ़ेगा।

पैट्रिशिया मुखीम हमारे समाज के जीवन के लिए प्राणवायु जैसी हैं। उन्हें ख़ामोश करने की कोई भी कोशिश हमारे लिए ऑक्सीजन रोकने की तरह ही है। मुखीम के ख़िलाफ़ इस फ़ैसले की आलोचना होनी ही चाहिए।

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