जयपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आजमगढ़ के चार में से तीन नौजवानों को बाइज़्ज़त बरी किया है। एक का मामला किशोर बोर्ड को भेजा है। हाई कोर्ट से बरी हुए इन नौजवानों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। जयपुर हाई कोर्ट ने इन्हें बरी करते हुए एटीएस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि जांच अधिकारियों को लीगल जानकारी नहीं है। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
2008 जयपुर सीरियल ब्लास्ट केसः सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रही है गहलोत सरकार
- विश्लेषण
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- 29 Mar, 2025
जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसमें तीन आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है। हाईकोर्ट ने पुलिस थ्यौरी की जो धज्जियां उड़ाई हैं, उस पर ध्यान देने की बजाय राज्य सरकार भाजपा के दबाव में आ गई लगती है।
