सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 नवंबर) डॉ. के.ए. पॉल की उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पॉल ने देश में बैलेट पेपर से मतदान की मांग की थी। अन्य याचिकाओं में इसी के साथ चुनाव के दौरान पैसे, शराब और अन्य प्रलोभन बांटने का दोषी पाए जाने पर उम्मीदवारों को कम से कम 5 साल के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश जारी करने का आदेश शामिल था। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव के लिए वो आंदोलन करेगी।