यह कहा जाना चाहिए कि मामला अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है। इसलिए, हम इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि क्या सीतलवाड़ जमानत पर रिहा है या नहीं और बहरहाल, हाईकोर्ट को उसी पर फैसला लेना है। हम केवल इस तरह के आवेदन की पेंडेंसी के दौरान अपीलकर्ता के हिरासत में होने पर विचार कर रहे हैं। इसलिए उसे अंतरिम जमानत दी जाती है।