मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कमलनाथ सरकार की जमकर ‘क्लास’ ली है। दस दिनों में तीन बार एसआईटी चीफ़ को बदलने के फ़ैसले पर सवाल खड़ा करते हुए हाई कोर्ट ने पूरा मसला सीबीआई को सौंप देने के लिए कहा है और जवाब देने के लिए सरकार को दो सप्ताह का वक़्त दिया है।
मप्र हनी ट्रैप: कोर्ट ने सरकार से कहा, सीबीआई को सौंपें मामला
- मध्य प्रदेश
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- 6 Oct, 2019


मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कमलनाथ सरकार की जमकर ‘क्लास’ ली है।
हनी ट्रैप कांड का ख़ुलासा हुए दो सप्ताह से ज़्यादा का वक़्त हो गया है लेकिन तमाम जांच के बाद भी मध्य प्रदेश पुलिस किसी के भी नाम का ख़ुलासा अभी तक नहीं कर सकी है। पिछले दस दिनों में कमलनाथ सरकार ने एसआईटी का तीन बार पुनर्गठन किया है। पूरे मामले को लेकर इंदौर खंडपीठ में तीन अलग-अलग याचिकाएं दर्ज की गई हैं। इन याचिकाओं में हनी ट्रैप जांच की प्रगति के साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस और सरकार के कामकाज पर भी अनेक सवाल खड़े किये गये हैं।


























