भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 (1) चुनाव आयोग को चुनाव संचालन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के निर्बाध अधिकार देता है। लेकिन संस्थाओं की शक्ति क़ानून के शब्दों से नहीं, बल्कि उनके प्रयोग से मिलती है। वही क़ानून अगर सही प्रयोग हो तो संस्थाओं की उपादेयता और समाज में उसका सम्मान कई गुना बढ़ जाता है।