देश में प्राइवेट दूरसंचार सेवाओं को कड़े नियम कानून का सामना करना पड़ेगा। दूरसंचार विधेयक, 2023 कथित तौर पर सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी या सभी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क को संभालने, प्रबंधित करने या निलंबित करने की अनुमति देता है। यह बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किये जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बिल को पेश करेंगे।