एनआईए ने सोमवार को दाखिल चार्जशीट में कहा है कि इसलामिक स्टेट तेज़ी से भारत में पैर पसार रहा है और उसका मक़सद शरीआ से चलने वाले ख़िलाफ़ की स्थापना करना है।
समझौता ब्लास्ट मामले पर फैसला देने वाले जज ने इस बात पर दुख जताया है कि एक गंभार मामले में अभियुक्त बरी हो रहे हैं, क्योंकि एनआईए ने कोई पुख़्ता सबूत पेश नहीं किया।
एनआईए कोर्ट ने समझौता एक्सप्रेस धमाका मामले में स्वामी असीमानन्द सहित सभी चारों अभियुक्तों को बरी कर दिया है। बरी किये जाने वालों में असीमानंद के अलावा लोकेश शर्मा, कमल चौहान और रजिंदर चौधरी शामिल हैं।