यूपी में सीएए-एनआरसी विरोधी प्रदर्शनकारियों की संपत्ति कुर्क करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि इसे फौरन रोका जाए। यह निर्धारित कानून का खुला उल्लंघन है।


जस्टिस डी वाई चंद्रचूड और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए कार्यवाही करने में "शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक" की तरह काम किया है। अदालत ने यूपी सरकार से कहा, "ये कार्यवाही वापस ले लें या हम इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के लिए इसे रद्द कर देंगे।"