ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एएसआई के सर्वे को बहाल करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में क्या कहा।
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे जारी रहेगा। यह सर्वे इसलिए होना है, ताकि पता लगाया जा सके कि मस्जिद क्या किसी मंदिर के खंडहर पर बनाई गई थी। इस खबर को जल्द ही और अपडेट किया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ ने काशी के ज्ञानवापी मसले पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज को आगे आकर ऐतिहासिक भूल का समाधान करना चाहिए। सवाल है कि जब मामला अदालत में चल रहा है तब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को ऐसा बयान देना चाहिए? योगी आदित्यनाथ आखिर करना क्या चाहते हैं?
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अदालत में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ज्ञानवापी में त्रिशूल क्यों। उन्होंने मुसलमानों से ज्ञानवापी का हल मांगा है।
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में 'शिवलिंग' के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को लेकर अहम फ़ैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर ताज़ा आदेश दिया है। जानें इसने क्या कहा।
वाराणसी की एक निचली अदालत के एक आदेश में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर 'पूजा' की अनुमति मांगने वाले मुकदमे को कायम रखा गया है। यह भानुमती का पिटारा खोलने के लिए बाध्य है। यह बहस का विषय है कि क्या यह आदेश पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन करता है।
ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस में पूजा की इजाजत मामले में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सोमवार को नहीं सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट अब 17 नवंबर को फैसला सुना सकती है। फास्ट ट्रैक को यह तय करना है कि इससे संबंधित याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट आज वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई करेगा। मस्जिद के वजूखाने में कथित तौर पर शिवलिंग पाने का दावा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर तक उस जगह को सील करने का आदेश दिया था। वो समय सीमा शनिवार को खत्म हो रही है। अदालत ने कल इसीलिए इसे सुनवाई के लिए रखा है। जानिए पूरा घटनाक्रमः